प्रॉपर्टी रिटर्न्स ना भरने वाले अफसरों को सीएम की आखिरी चेतावनी , 31 अक्टूबर तक प्रॉपर्टी का खुलासा ना करने वाले अफसर होंगे चार्जशीट
चंडीगढ़ , 26 सितंबर ( धमीजा ) : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न्स नहीं भरने वाले डिफाल्टर अफसरों को लास्ट चांस दिया है। अब अफसर 31 अक्टूबर तक एनुअल रिटर्न्स फाइल कर पाएंगे। हरियाणा में रिटर्न्स नहीं भरने वाले अफसरों को चार्जशीट करने वाले आदेश पर सितंबर के पहले सप्ताह में निर्धारित टाइम के लिए रोक लगाई जा चुकी है।
हरियाणा में कई अफसर-कर्मचारियों ने रिटर्न तो भरा, लेकिन दो-तीन साल से प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भर रहे हैं। इन अफसरों को संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर 30 जून तक का समय दिया था, लेकिन कई अफसरों ने रिटर्न्स नहीं भरा, जिसके बाद सरकार ने लापरवाह अफसरों को चार्जशीट करने के निर्देश जारी किए थे।
हरियाणा सरकार के एचआरडी (मानव संसाधन विभाग) की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, उपायुक्तों आदि को लेटर भेजा गया। लेटर में कहा गया है कि किसी भी अधिकारी को 31 अक्टूबर तक वार्षिक संपत्ति रिटर्न दाखिल नहीं करने के कारण चार्जशीट नहीं किया जाएगा। 18 अगस्त को जारी निर्देशों को 31 अक्टूबर तक स्थगित रखा जा सकता है।
हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम- 2016 के अनुसार, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को 31 मार्च तक पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति की जानकारी देनी होती है। करप्शन पर अंकुश लगाने के लिए यह नियम बनाया गया था। कई कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्होंने वर्ष 2017-2018 से ही प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरा है।