मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष के सीधे सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने पर मंदिर पक्ष के एक पक्षकार ने सोमवार को आपत्ति उठाई। कहा कि एकल पीठ के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की ही खंडपीठ में अपील दाखिल करनी चाहिए थी।
मंदिर पक्ष की ओर से बहस अभी जारी है और अब मामले में अगली सुनवाई सर्दी की छुट्टियों के बाद जनवरी में होगी। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट की एकलपीठ ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े 15 मूल मुकदमों को सुनवाई योग्य माना था। उन मुकदमों में मंदिर पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मस्थान बताते हुए दावा किया गया है।
मंदिर पक्ष के वकील ने उठाई आपत्ति
पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह पहले इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा कि इस मामले में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था या फिर पहले हाई कोर्ट की ही खंडपीठ में अपील दाखिल करनी चाहिए थी। सोमवार को प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष के सीधे सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने पर मंदिर पक्ष की ओर से हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वकील बरुण कुमार सिन्हा ने आपत्ति उठाई।